ओडिशा रेल हादसा पीड़ितों के लिए LIC का बड़ा ऐलान, दावों के निस्तारण के नियमों में दी ढील

राष्ट्रीय समाचार

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के पीडि़तों के लिए दावा निस्तारण प्रक्रिया (Rules relaxed for settlement of claims) के नियमों में कई छूट की घोषणा की है। एलआइसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती (LIC Chairman Siddhartha Mohanty) ने बयान जारी कर घटना में घायल हुए लोगों के रिश्तेदारों के लिए दावा निस्तारण प्रक्रिया (claim settlement process) के नियमों में कई छूटों की घोषणा की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना से हमें गहरा दुख हुआ है।

चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि एलआइसी दुर्घटना के प्रभावितों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दावों का तेजी से निस्तारण करेगी। एलआइसी ने पालिसी के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Beema Yojana) के दावेदारों की परेशानी कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है।

एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर रेलवे, पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के हताहतों के लिए पूछताछ और जानकारी के लिए एलआईसी ने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधी प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है। इसके साथ ही कॉल सेंटर नंबर (022-68276827) भी जारी किया गया है, जहां पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।


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