ज्ञानवापी में ASI के सर्वे का आज तीसरा दिन, हिंदू पक्ष का दावा-प्राचीन मंदिर के मिले कई सबूत

राष्ट्रीय समाचार

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में आज एएसआई के सर्वे का तीसरा दिन है। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक सर्वे का काम चलेगा। 40 लोगों की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुकी है। इससे पहले कल सर्वे में GNS विधि का प्रयोग हुआ था। 3D इमेज बनाकर यह जानने की कोशिश हुई कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है।

वहीं इस सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।इससे पहले शनिवार को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया जो शाम पांच बजे तक चला। सर्वेक्षण कार्य में मुस्लिम पक्ष के पांच लोग भी शामिल हुए। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि सर्वे में प्राचीन मंदिर के कई सबूत मिले हैं।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वे की टीम मस्जिद परिसर के केंद्रीय गुंबद के हॉल में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसका शनिवार को सर्वे किया और उस जगह की फोटोग्राफी और मैपिंग की गयी। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे टीम व्यास परिवार के कब्जे वाले तहखाने का सर्वे किया,

लेकिन मुस्लिम पक्ष के कब्‍जे वाले दूसरे तहखाने में सर्वेक्षण की टीम अभी पहुंच नहीं पाई है। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में कुल चार तहखाने हैं, जिसमें से एक व्यास परिवार के कब्जे में है और दूसरा मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है। बाकी दो तहखानों में मलबा भरा हुआ है। शुक्रवार को हुए सर्वे कार्य में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था।

हिन्दू पक्ष की एक वादी सीता साहू ने परिसर से बाहर आ कर बताया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार पर आधी पशु और आधी देवता की मूर्ति दिखी। तहखाने में भी टूटी-फूटी मूर्तियां और खम्भे पड़े दिखे। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौहीद खान ने बताया कि शनिवार को जारी सर्वे कार्य के दौरान अधिवक्ता अखलाक और मुमताज सहित मुस्लिम पक्ष के पांच लोग एएसआई टीम के साथ मौजूद थे।

आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की एक टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने में एएसआई की सहायता कर रही है। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की एक टीम कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई थी और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था।

शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एएसआई को सर्वेक्षण के दौरान परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

 

 


  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.